बेरोजगारों के लिए बड़ी खुशखबरी, इसी महीने 10 हजार पदों के लिए जारी होगा नियुक्ति कैलेंडर

 राजस्थान के बेरोजगारों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी

-:राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के अध्यक्ष उपेन यादव (Upen Yadav) का कहना है कि पंचायतीराज विभाग के सचिव पीसी किशन से वार्ता हुई, जिसमें इसी महीने भर्ती पूरी करने का आश्वासन दिया गया।



जयपुर: राजस्थान के बेरोजगारों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है. 9 साल बाद एक बार फिर से पंचायतीराज एलडीसी भर्ती (Panchayati Raj LDC Recruitment) पूरी होने की आस जगी है. पंचायतीराज विभाग ने 10 हजार एलडीसी के पदों को भरने की तैयारी शुरू कर दी है. विभाग इसी महीने अटकी भर्ती की विज्ञप्ति जारी कर सकता है. बेरोजगार एकीकृत महासंघ (Unemployment Unified Federation) के अध्यक्ष उपेन यादव से मुलाकात के बाद में पंचायतीराज विभाग के सचिव पीसी किशन ने इस बात के संकेत मिले है. इससे पहले विभाग ने दो बार नियुक्ति कैलेंडर जारी किया है लेकिन तीनों बार भर्ती पूरी नहीं हो पाई है।

                                                                               
बेरोजगार एकीकृत महासंघ के अध्यक्ष उपेन यादव (Upen Yadav) का कहना है कि पंचायतीराज विभाग के सचिव पीसी किशन से वार्ता हुई, जिसमें इसी महीने भर्ती पूरी करने का आश्वासन दिया गया. इसके साथ साथ जेईएन भर्ती में 500 से अधिक पद बढ़ाने की मांग की गई. विभाग 2,100 पदों के लिए भर्ती निकालने की तैयारी कर रहा था.


                          
                            साभार-पत्रिका


पहले कोर्ट में अटकी, फिर आचार सहिंता का हवाला
पंचायतीराज विभाग की एलडीसी भर्ती कई बार कोर्ट कचहरी में अटकी, जिसके चलते भी देरी हुई, लेकिन अब तो सुप्रीम कोर्ट (Supreme court) भी नियुक्तियों के आदेश जारी कर चुका है. इसके बाद भी नियुक्तियां नहीं हो पाई. इसी सरकार में दो बार भर्ती का कैलेडर तो निकाला गया, लेकिन दोनों बार आचार सहिंता का हवाला देते हुए भर्ती का अटका दिया. अभ्यर्थियों का कहना है कि अब तो ना आचार सहिंता है और ना ही कोर्ट में मामला अटका है. ऐसे में इस भर्ती में नौकरियां देकर बेरोजगारों को राहत देनी चाहिए.

15 जुलाई 2013 को भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी. बैंच ने 25 सितम्बर 2013 के अपने निर्णय में सेवा अनुभव के बोनस अंकों की अधिकतम सीमा 15 अंक निर्धारित कर दी.  बैंच के इस निर्णय पर राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर की. सुप्रीम कोर्ट ने 29 नवम्बर 2016 को अपने निर्णय में राज्य सरकार (Rajasthan Government) द्वारा सेवा अनुभव के अधिकतम 30 बोनस अंकों को सही माना और सरकार की अपील स्वीकार कर ली।

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